30 अक्तूबर 2025 - 13:01
संजौली मस्जिद पर चल सकता है बुलडोज़र, अदालत ने दिया झटका  

इससे पहले नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 और तीन मई 2025 को मस्जिद में किए गए निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उसे ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। 

 हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है साथ ही कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की अपील को ख़ारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त की अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया है। यह याचिका वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई थी।
दरअसल, इससे पहले नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 और तीन मई 2025 को मस्जिद में किए गए निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए उसे ध्वस्त करने के आदेश जारी किए थे। 
 

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