18 अक्तूबर 2025 - 15:28
ओवैसी ने विवादित धर्मांतरण कानून को बताया लिंचिंग का न्योता देने

राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्ज़न एक्ट, 2025 की एक धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट के जरिए किसी शख्स के धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना जारी करना लिंचिंग के लिए निमंत्रण देने जैसा है। 

भाजपा शासित राजस्थान के धर्मांतरण कानून को बेहद खतरनाक बताते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को संविधान का अपमान बताया है। 

उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्ज़न एक्ट, 2025 की एक धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट के जरिए किसी शख्स के धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना जारी करना लिंचिंग के लिए निमंत्रण देने जैसा है। 

राजस्थान में हाल ही में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि "राजस्थान का नया कानून धार्मिक परिवर्तन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे कलेक्टर साहब से इजाजत लेनी होगी, और उसका नाम व फोटो सार्वजनिक नोटिस में लगाया जाएगा। ऐसा नोटिस लिंचिंग के लिए खुला निमंत्रण है। 

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