इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ की डिग्री पर सुनवाई करते हुए इसे अवैध बताया है। जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल की डिग्री को यूजीसी से मान्यता प्राप्त न होने की बात करते हुए हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ की डिग्री को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल की डिग्री मान्य नहीं है, क्योंकि डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं प्राप्त है।
18 मई 2025 - 18:05
समाचार कोड: 1690192

हाईकोर्ट ने कहा है कि जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल की डिग्री मान्य नहीं है, क्योंकि डिग्री को यूजीसी से मान्यता नहीं प्राप्त है।
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