23 सितंबर 2025 - 11:46
अयोध्या, बाबरी मस्जिद फैसले के बाद भी क्यों नहीं बनी मस्जिद

प्राधिकरण ने प्लान को इसलिए खारिज कर दिया है, क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी नहीं किए गए थे। 

अयोध्या और बाबरी मस्जिद का विवाद भारत के सबसे पुराने धार्मिक विवादों में से एक था। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और बाबरी मस्जिद को हटाकर वहां मंदिर बनाने तथा अयोध्या में ही अलग स्थान पर एक नई मस्जिद का निर्माण करवाने का आदेश दिया।  मंदिर का तो निर्माण हो गया, लेकिन मस्जिद के लिए लेआउट तक पास नहीं हो पाया है। 

अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने अयोध्या मस्जिद के लेआउट प्लान को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण ने प्लान को इसलिए खारिज कर दिया है, क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी नहीं किए गए थे।  इस बात की जानकारी एक RTI के जवाब में पता चला है। 

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