15 अक्तूबर 2025 - 15:46
हाई कोर्ट ने दी राहत, अभी नहीं चलेगा मुसलमानों के 80 घरों पर बुलडोज़र 

हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और 4 हफ्तों के भीतर संबंधित घरों के दस्तावेज तहसील प्रशासन के पास जमा कराने को कहा है। 

हाईकोर्ट ने संभाल के हातिम सराय गांव को बड़ी राहत देते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल सरकारी भेदभाव का सामना कर रहे मुसलमानों के घर नहीं टूटेंगे।  

संभल के हातिम सराय गांव में 80 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया था। तहसील प्रशासन ने संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया था।  इस बीच हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है और 4 हफ्तों के भीतर संबंधित घरों के दस्तावेज तहसील प्रशासन के पास जमा कराने को कहा है। 

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