उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका देते हुए उनकी ओर से दायर ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की मांग की थी। उनका मानना था कि यूपी में उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं कि उन्हें यहां निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला याचिकाकर्ता के अदालती रिकॉर्ड में बदलाव के संबंध में उपाय खोजने में बाधा नहीं बनेगा।
अपनी याचिका में आजम खान ने उत्तर प्रदेश में लंबित 2007 के भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी। याचिका में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। उनकी दलील थी कि भड़काऊ भाषण की फाइल रिकॉर्ड में वीडियो क्लिफ के रूप में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर उसे ऑडियो फाइल में बदल दिया गया।
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