भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए एक बार फिर मुस्लिम महिला के घर पर बुलडोज़र चला दिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर कोई आरोपी दोषी साबित भी हो जाए तो भी उसके घर पर किसी भी तरह से बुलडोजर चलाना क़ानून के विपरीत है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी भी पाया जाता है तो भी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना उसके घर को नहीं गिराया जा सकता, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महज कागज का टुकड़ा है, जिसका कोई महत्व नहीं है। अब महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने भी कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए नागपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए फहीम की पत्नी के घर पर बुलडोज़र चला दिया।
नागपुर नगर निगम ने आरोपी बनाए गये फहीम खान के घर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों ने दावा किया है कि जिस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, वह आरोपी की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड था।
वहीँ आज 24 मार्च को भी शहर के जौहरी पुरा महल स्थित नागपुर दंगा मामले के आरोपी यूसुफ शेख के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया।
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