19 अप्रैल 2025 - 15:28
नासिक दरगाह के विध्वंस पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट 

दरगाह ट्रस्ट के वकील का कहना है कि उन्होंने 8 अप्रैल से ही हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला लिस्ट नहीं किया,  जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब तक दरगाह को गिराया जा चुका था

महाराष्ट्र के नासिक में हजरत सतपीर शाह दरगाह पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद राज्य में सियासत गर्म हो गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब दरगाह के ट्रस्ट ने नगर निगम की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट करने में देरी क्यों की गई?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, नासिक नगर निगम ने 1 अप्रैल को दरगाह को अवैध बताते हुए नोटिस दिया था और 15 दिन का वक्त दिया था। 15 अप्रैल की रात को जब कार्रवाई शुरू हुई, तो वहां पथराव हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए।  अगले दिन,16 अप्रैल की सुबह दरगाह को तोड़ दिया गया। 

दरगाह ट्रस्ट के वकील का कहना है कि उन्होंने 8 अप्रैल से ही हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला लिस्ट नहीं किया,  जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब तक दरगाह को गिराया जा चुका था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट को सुनवाई में देरी नहीं करनी चाहिए थी। 

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha