2 अप्रैल 2025 - 17:17
मुस्लिम पीड़ितों का घर तोड़ने पर कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित जुल्फिकार हैदर और अली अहमद का घर तोड़ने पर फटकार लगाई और  दोनों को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुस्लिम समाज के लोगों का घर तोड़ने के लिए कड़ी फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार को खरी खरी सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित जुल्फिकार हैदर और अली अहमद का घर तोड़ने पर फटकार लगाई और  दोनों को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'अमानवीय और अवैध' बताया। कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुल्डोजर कार्रवाई को अवैध करार देते हुए सभी पांचों पीड़ितों को दस- दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अधिकारियों और खासकर विकास प्राधिकरण यह याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार (Right to Shelter) भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा है।" 

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