2 अप्रैल 2025 - 17:17
समाचार कोड: 1546413

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित जुल्फिकार हैदर और अली अहमद का घर तोड़ने पर फटकार लगाई और दोनों को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
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