पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फौरन सुनवाई की गुजारिश की जिसमें कई जातियों, खासकर मुस्लिमों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली अदालत की पीठ से कहा कि दूसरी याचिकाओं के साथ इस याचिका पर भी सुनवाई की जरूरत है क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने जैसे मुद्दे रुके हुए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में कई जातियों को 2010 से दिया गया OBC का दर्जा रद्द कर दिया था और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए रिजर्वेशन को अवैध करार दिया था।