22 सितंबर 2023 - 05:48
शाह चिराग हमले के मुख्य दोषी को मौत की सजा, दो आरोपी बरी

अदालती जांच के दौरान आरोपियों पर आतंकी संगठन दाएश से संबंध रखने और सहयोग करने का भी आरोप साबित हुआ है। उक्त फैसला सार्वजनिक स्थान पर हथियार उठाकर आतंक फैलाने और 2 लोगों की हत्या करने तथा 7 लोगों को घायल करने के अपराध में सुनाया गया है।


फ़ार्स प्रांत की केंद्रीय अदालत के प्रमुख ने कहा है कि इमामज़ादा शाहचराग की दरगाह पर हुए हमले में शामिल आरोपियों का फ़ैसला जारी कर दिया गया है।

फैसले के अनुसार, ताजिकिस्तान मूल के मुख्य अपराधी रहमतुल्ला नोरोज़ोफ उर्फ ​​मुस्तफा असलम यार पर इमामज़ादा शाहचराग की दरगाह पर आए तीर्थयात्रियों और सेवकों पर हमले के मद्देनजर हत्या के प्रयास और शांति और व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाया गया था। 13 अगस्त की इस घटना के बारे में 20 सुनवाई के बाद शीराज की केंद्रीय अदालत ने आरोपी को दो बार मौत की सजा सुनाई।

फ़ार्स प्रांत के मुख्य न्यायाधीश, हुज्जतुल इस्लाम सय्यद काज़िम मूसवी ने आरोपियों के खिलाफ प्रत्येक आरोप के लिए मौत की सजा का आदेश दिया है। अदालती जांच के दौरान आरोपियों पर आतंकी संगठन दाएश से संबंध रखने और सहयोग करने का भी आरोप साबित हुआ है। उक्त फैसला सार्वजनिक स्थान पर हथियार उठाकर आतंक फैलाने और 2 लोगों की हत्या करने तथा 7 लोगों को घायल करने के अपराध में सुनाया गया है।

उन्होंने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दूसरे और तीसरे आरोपी मुख्य आरोपी रहमतुल्ला नोरोज़ोफ के आपराधिक इरादों से अनजान थे। इस संबंध में आरोपियों के वकीलों द्वारा पैरवी करने और सबूत पेश करने के बाद आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

फ़ार्स प्रांत की अदालत के प्रमुख ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा अवैध धर्मनिष्ठ सभाओं में भाग लेने और इन संगठनों के सदस्य होने की बात कबूल करने के बाद, अदालत ने उन्हें देश के कानूनों के तहत पांच साल की कैद के बाद ईरान से निष्कासित करने का आदेश दिया।

काज़िम मूसवी ने कहा कि आरोपियों के पास शीराज हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिन का समय होगा।