लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 72 सांसदों के इस्तीफ़ों की मंज़ूरी के ख़िलाफ़ दायर की जाने वाली याचिका पर फ़ैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की ओर से इस्तीफ़ों की मंज़ूरी के नोटिफ़िकेशन को बेबुनिया क़रार दे दिया। अदालत ने सांसदों से कहा कि वे इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश हों जबकि स्पीकर को कहा कि वो सांसदों को दोबारा सुनकर फ़ैसला करें।
ज्ञात रहे कि 2 फ़रवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ़ पार्टी की ओर से 43 सांसदों के इस्तीफ़े मंज़ूर करने के क़दम के ख़िलाफ़ दायर याचिका सुनवाई के लिए मंज़ूर की थी। इसके बाद 8 फ़रवरी को भी लाहौर हाई कोर्ट ने 43 सांसदों के इस्तीफ़े मंज़ूर करने के हुक्म को निरस्त करते हुए संबंधित हल्क़ों में उप चुनाव अगले आदेश तक रोक दिए थे।
पीटीआई ने पिछले साल अप्रैल में पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान को बर्ख़ास्त किए जाने के बाद संसद के निचले सदन से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिए थे।
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