13 मई 2023 - 10:08
इमरान को फिलहाल राहत, गिरफ़्तारी पर रोक

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के नेता इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर फ़िलहाल रोक लगा दी है।

न्यायालय ने आदेश दिया है कि सोमवार की सुबह तक किसी भी केस में इमरान की गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती। 

अदालत ने इमरान खान को दो सप्ताहों की ज़मानत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ़तारी की मांग पर रोक लगा दी है।  जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगली पेशी पर दलीलें सुनकर हम ज़मानत को स्वीकार करने या रद्द करने के बारे में कोई फैसला करेंगे।

इससे पहले न्यायधीश ने इमरान ख़ान की नज़रबंदी को ग़ैर क़ानूनी बताया था।  उनका कहना था कि अदालत के अंदर जिस प्रकार से इमरान ख़ान के साथ व्यवहार किया गया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 

पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।  उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।  इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के केस में गिरफ्तार किया गया।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में पेश होने से ठीक पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया।   इमरान खान कहते हैं कि मुझको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि मेरा अपहरण किया गया था।

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