21 जुलाई 2025 - 18:32
मुसलमान थे सिर्फ इसलिए18 साल जेल ?

कोर्ट ने कहा, "जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था, और इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। 

मुंबई की लोकल ट्रेन में साल 2006 में हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में 18 साल जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया है। इस मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 12 लोगों की ज़िन्दगी के 18 साल बर्बाद करने के लिए पुलिस, प्रेस, और जांच एजेंसियां सभी को जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 

मुंबई हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इनमें सभी के सभी मुसलमान है। हाईकोर्ट ने सभी को निर्दोष करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने कहा, "जो भी सबूत पेश किए गए थे, उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था, और इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। 

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