दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया नगर, ओखला स्थित मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी में ध्वस्तीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ईद-उल-अजहा से पहले दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रभावितों ने राहत की सांल ली है। फिलहाल अगली सुनवाई तक किसी भी तरह के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक विभाग कोई भी कदम न उठाए। यह फैसला जामिया नगर 115 निवासियों के जरिये दाखिल याचिका पर आया, जिसमें खसरा नंबर 277 में स्थित संपत्तियों को बचाने की गुहार लगाई गई थी।
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