6 मई 2025 - 16:33
 ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अदलात ने सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल एक्ट के तहत अंतरिम आदेश के जरिये इलाहाबाद कोर्ट को प्रभावी आदेश देने से रोक दिया है और इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को भी टाल दिया है। 

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के सर्वे पर लगी रोक को बाक़ी रखा है। अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई की दी गयी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राखी सिंह की पुनर्विचार अर्ज़ी पर सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए टाल दी है।  अर्ज़ी में मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों की तरह ही वज़ुखाने का भी सर्वे कराया जाए। याचिका में कहा, "पूरे बाथरूम का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है ताकि परिसर की प्रकृति की जांच कर कोर्ट निष्पक्ष फैसले पर पहुंच सके। 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल एक्ट के तहत अंतरिम आदेश के जरिये इलाहाबाद कोर्ट को प्रभावी आदेश देने से रोक दिया है और इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को भी टाल दिया है। 

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