18 अक्टूबर 2024 - 10:50
सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के बाद भी रिहा नहीं होंगे अब्बास अंसारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई के अपने आदेश में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे।

दिवंगत कद्दावर नेता पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पिछले साल ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर गंभीर इल्जाम भी लगाए थे। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 9 मई के अपने आदेश में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे। 

जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 मई के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आदेश दिया कि अब्बास अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए।