11 जून 2019 - 06:43
कठुआ रेप और मर्डर केस, पठानकोट कोर्ट का फ़ैसला आया, 6 आरोपी दोषी क़रार

जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया।

(ABNA24.com) जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया।

पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई। तब ज़िला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फ़ैसला सुनाया जा सकता है।

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कठुआ में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। पंद्रह पृष्ठों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ ज़िले के एक गांव के धार्मिक स्थल में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी।

अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।




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