उत्तराखंड की भाजपा सरकार से हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल करते हुए एक महीने के अंदर अंदर जवाब माँगा है। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या राज्य सरकार नए सिरे से सुझाव आमंत्रित कर सकती है और जहां भी जरूरी हो, वहां बदलावों पर सोच सकती है?
अदालत ने कहा कि पुलिस के जरिए घर पर जाकर किए जाने वाले दौरे को कानूनी उल्लंघन माना जाता है। अदालत ने कहा, "कोई भी पुलिसकर्मी दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। क्या यह ताकत पुलिस को (यूसीसी के तहत) दी गई है?... क्या यूसीसी पुलिस को आपके घर आने का हक देती है?"
