पूर्व भारतीयय क्रिकेटर और हाल ही में पश्चिम बंगाल से TMC के टिकट पर जीत कर सांसद पहुँचने वाले युसूफ पठान को 6 जून को नोटिस देते हुए तंदलजा में स्थित वीएमसी के मालिकना हक वाले प्लॉट से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है।
पठना ने इस मामले में कोर्ट को सूचना दी है कि उन्होंने उस जमीन के लिए 2012 में आवेदन दिया था और कॉर्पोरेशन ने 2014 में दूसरे प्लान का प्रस्ताव दिया था। पठान के वकील ने हाई कोर्ट से कहा, 'मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया और मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से चुना गया हूँ। पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया गया और अचानक चुनाव परिणाम के बाद 6 जून को एक नोटिस भेज दिया गया। यदि मैंने उनकी मांग नहीं मानी तो वे बुलडोजर लेकर आएंगे।'
पठान ने कोर्ट से कहा कि वीएमसी ने उन्हें और उनके भाई को जमीन आवंटित करने का संकल्प लिया था और राज्य को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पठान के आवेदन पर गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी शासित वीएमसी से जानकारी मांगी है। वीएमसी के नोटिस में दावा किया गया है कि पूर्व क्रिकेटर ने निगम की जमीन पर अस्तबल बना लिया है, जिस पर भाजपा पार्षद विजय पवार ने जमीन को वापस हासिल किए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को जनरल मीटिंग में पारित किया गया था जिसके बाद वोडदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने पठान को नोटिस जारी किया।