केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिशा निर्देश में बताया गया है कि 31 मई तक देश में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरिम बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि 65 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें और बेहद ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें।
लॉकडाउन के दौरान रात्रि कर्फ्यू सात बजे शाम से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा मेट्रो और रेल सेवाएं भी नहीं चलेंगी जबकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी।
ज्ञात रहे कि पहली बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था, इसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा, बाद में 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया। अब तक कुल मिलाकर भारत पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन में है।