गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब समेत धार्मिक पोशाक पर पाबंदी लगी रहेगी।
हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि हम देखेंगे कि कब इसमें दख़ल देने का सही समय है।
हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है, एग्ज़ाम भी सर पर हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, लिहाज़ा उनको ही इसे सुनने दिया जाए।
हालांकि चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि हम राज्य की स्थिति और हाई कोर्ट की सुनवाई पर नज़र रख रहे हैं। हमें यह भी देखना है कि क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। हमें सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हमें देखना होगा कि इस मामले में दख़ल देने का सही समय क्या है।