4 फ़रवरी 2017 - 15:20
वाशिंगटन अदालत ने सुनाया ट्रम्प के खिलाफ फैसला।

अमेरिका की एक अदालत ने देश के राष्ट्रपति ट्रम्प के फरमान को निलंबित करने का फैसला सुनाया है।

अहलेबैत समाचार एजेंसी अबनाः अमेरिका की एक अदालत ने देश के राष्ट्रपति ट्रम्प के फरमान को निलंबित करने का फैसला सुनाया है।
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राज्य वाशिंगटन की संघीय अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश रोकने का आदेश निलंबित रखा जाए। यह आदेश अमेरिका भर में लागू होगा।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कार्यकारी आदेश के निलंबन के खिलाफ अपील की थी। जज का कहना है कि नई एमीग्रेशन नीति से सबसे अधिक नुकसान अमेरिकी नागरिकों को हुआ है। वाशिंगटन राज्य के शहर सिएटल की संघीय अदालत ने ट्रम्प की वीज़ा नीति को अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने का फैसला बरकरार रखा है।
अदालत ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले से वाशिंगटन की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को नुक़सान पहुंचा है। इसलिए उसके खिलाफ आदेश जारी करना ज़रूरी है। वाशिंगटन के अटार्नी जनरल बाब फर्ग्यूसन ने कार्यकारी आदेश को निलंबित रखने का आवेदन दायर कर रखा था। बाब फर्ग्यूसन का कहना था कि राष्ट्रपति ट्रम्प का कार्यकारी आदेश से संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के आश्वासन का उल्लंघन हुआ है।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 27 जनवरी को एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर सात इस्लामी देशों ईरान, इराक, सीरिया, यमन, सूडान, लीबिया और सोमालिया के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है।