मथुरा की शाही ईदगाह पर हिन्दू पक्ष की और से दावा ठोकने के बाद यह विवाद गहराता ही जा रहा है। अदालती सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को मिले झटके के बाद शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की सभी 15 वाद को अलग सुने जाने की मांग वाली रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट का मानना था कि इन सभी मुकदमों में मूल विषय एक है। इसलिए अगर एक साथ सुनवाई होती है तो इससे अदालत का क़ीमती वक़्त खराब होने से बचेगा। साथ ही अलग-अलग मुकदमों पर सुनवाई के चलते भ्रम की स्थिति भी नहीं बनेगी।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला क़ानून सम्मत नहीं है। इन सभी मामलों में मांग अलग-अलग है। जबकि निचली अदालत ने भी इस मामलों को अलग-अलग सुना था।