सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आजम खान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन की लीज रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज़मीन की लीज रद्द किये जाने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने लीज शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ट्रस्ट को दी गई 3.24 एकड़ ज़मीन का पट्टा रद्द कर दिया था। सरकार का कहना है कि यह ज़मीन मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित की गयी थी, लेकिन वहां एक स्कूल चलाया जा रहा था।