शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल नब्बे दिन जेल में बिता चुके हैं। वह एक निर्वाचित नेता हैं। यह उन पर निर्भर है कि वह मुख्यमंत्री की भूमिका में रहना चाहते हैं या नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले की सुनवाई अभी बाकी है। श्री केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।