बग़दाद से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार इराक़ी संसद ने मंगलवार की रात 50 अनुच्छेदों पर आधारित नये चुनावी क़ानून के 36 अनुच्छेद की मंज़ूरी दी जबकि 14 अनुच्छेदों की मंज़ूरी पहले ही दी जा चुकी है।
इराक़ के चुनावी क़ानून में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया पार्टी पैनल के बजाए व्यक्तिगत रूप से अंजाम पाएगा।
नये क़ानून के अंतर्गत इराक़ी जनता पूरे पार्टी पैनल को वोट देने के बजाए अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट देगी। हर उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से अपने नामांकन पत्र जमा कराने का प्रतिबद्ध होगा और सबसे अधिक वोट हासिल करने वाला प्रत्याशी ही सफल क़रार दिया जाएगा।
इराक़ के नये चुनावी क़ानून के अनुसार चुनावी क्षेत्र प्रांतीय आधारों पर बनेंगे और एक लाख से कम आबादी वाले नागरिकों को सबसे निकट नागरिक क्षेत्र में मिला लिया जाएगा।
ज्ञात रहे कि चुनावी क़ानून में सुधार, इराक़ी प्रदर्शन करने वालों की महत्वपूर्ण मांग थी।