सऊदी अरब के पब्लिक प्रासीक्यूटर ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ट्वीटर पर जारी बयान में कहा है कि हास्यास्पद सामग्री को तैयार करना और उसे इंटरनेट पर अपलोड़ करने पर सज़ा होगी।
उन्होंने कहा कि इस अपराध में की भी व्यक्ति को 5 साल तक की जेल और 30 लाख रियाल के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
सऊदी अरब में साइबर क्राइम के संबंध में इस क़ानून से बहुत से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसलिए कि सऊदी अरब में पहले से ही बड़े कठोर क़ानून बने हैं और इन क़ानूनों की मदद से सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सज़ाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार की सज़ाओं के चलते सऊदी अरब और कैनेडा के संबंधों में काफ़ी तनाव भी पैदा हो गया।