30 अप्रैल 2015 - 10:29
 न्यायालय के आदेश पर जहाज़ को रोका गयाः ईरान

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की जलसीमा में एक समुद्री जहाज़ को रोकने का काम न्यायालय के पूर्व आदेश के अंतर्गत किया गया है।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की जलसीमा में एक समुद्री जहाज़ को रोकने का काम न्यायालय के पूर्व आदेश के अंतर्गत किया गया है।
मर्ज़िया अफ़ख़म ने ईरान की जल सीमा में मार्शल द्वीप के ध्वज वाले एक व्यापारिक समुद्री जहाज़ को रोके जाने के बारे में कहा कि यह काम देश के क़ानून के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने कहा कि एक याचिकाकर्ता की शिकायत पर न्यायालय की ओर से जारी होने वाले आदेश के आधार पर इस जहाज़ को रोक कर दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास नगर की बंदरगाह पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों से संबंध रखने वाले चालक दल के सदस्यों को कौन्सलेट संबंधी सेवाएं दिए जाने के बारे में कोई सीमितता नहीं है। उन्होंने आशा जताई कि आर्थिक समस्याओं के सुलझ जाने के बाद यह जहाज़ अपने मार्ग पर रवाना हो जाएगा।
ज्ञात रहे कि मंगलवार को मार्शल द्वीप के ध्वज वाले मर्सेक कंपनी के एक व्यापारिक समुद्री जहाज़ को आर्थिक समस्याओं के कारण ईरान की जल सीमा में रोक कर उसे बंदर अब्बास स्थानांतरित कर दया गया था। यह कंपनी संसार की सबसे बड़ी समुद्री परिवहन कंपनियों में से एक है।