18 अक्टूबर 2012 - 20:30

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार सैयद मुहम्मद अहमद काज़मी की ज़मानत पर रिहाई का आदेश दिया है.....

अहलेबैत समाचार एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार सैयद मुहम्मद अहमद काज़मी की ज़मानत पर रिहाई का आदेश दिया है। मुहम्मद अहमद काज़मी को दिल्ली में ज़ायोनी शासन के दूतावास के वाहन में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली के स्पेशल फ़ोर्स ने इंडियन इस्लामिक सेंटर से निकलते समय मार्च में गिरफ्तार किया था उस के बाद से अब तक अहमद काज़मी पुलिस हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों के पास अपना पासपोर्ट जमा करवा दे.। उल्लेखनीय है कि तेरह फरवरी को दिल्ली की औरंगज़ेब रोड पर मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति ने ज़ायोनी दूतावास की कार में विस्फोटक लगाया था। जिससे विस्फोट हुआ था और विस्फोट में कार में सवार एक ज़ायोनी राजनयिक की पत्नी सहित चार लोगों घायल हुए थे।ज़ायोनी शासन ने इस धमाके के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था लेकिन ईरान ने उसका सख्ती से इंकार करते हुए कहा है कि इस्राईल राजनयिक की कार पर हमले में जिस तरह के चुंबकीय बम का इस्तेमाल किया गया था वह उसी तरह का बम था जिस तरह के बमों से तेहरान में कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था। भारत सरकार ने इस धमाके में शामिल लोगों के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है लेकिन ईरान का कहना है कि बम विस्फोट में ज़ायोनी एजेंट शामिल हैं। याद रहे अहमद काज़मी रेडियो तेहरान के उर्दू और हिंदी के लिए रिपोर्टिंग करते थे।......166