10 मई 2015 - 11:18
 तुर्क अदालत ने इस्राईल पर लगाया जुर्माना

तुर्की के नौशहीर प्रांत की अदालत ने ग़ज़्ज़ा पट्टी के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले कारवां पर इस्राईल द्वारा हमला किए जाने के मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

तुर्की के नौशहीर प्रांत की अदालत ने ग़ज़्ज़ा पट्टी के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले कारवां पर इस्राईल द्वारा हमला किए जाने के मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
यह याचिका अनाज़ूल समाचार एजेन्सी के पत्रकार यूजाल वाली ओग़लू ने दायर की थी जो मरमरा नामक जहाज़ पर सवार थे। अदालत के फ़ैसले में आया है कि याची यूजाल वाली ओग़लू जो जहाज़ में मौजूद थे, उनकी स्वतंत्रता कुछ समय के लिए रोक दी गयी और इस्राईली सैनिकों ने ग़ैर क़ानूनी ढंग से हमला करके उनका सामान ज़ब्त कर लिया। वाली ओग़लू ने कहा कि उन्होंने जहाज़ में सवार सभी लोगों की ओर से याचिका दर्ज की थी और मुझे इस संबंध में अदालत का फ़सला आने की प्रतीक्षा थी। वाली ओग़लू ने अदालत के फ़ैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस्राईल के विरुद्ध अदालत का यह फ़ैसला बहुत महत्त्वपूर्ण है।  ज्ञात रहे कि 31 मई 2010 को इस्राईली कमान्डोज़ ने तुर्की से ग़ज़्ज़ा पट्टी जा रहे मरमरा नामक जहाज़ पर हमला करके कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हताहत कर दिया था।