6 अक्टूबर 2024 - 15:13
 उमर खालिद बाहर आएंगे या नहीं,दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

इस साल जुलाई में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से खालिद की बेल पिटीशन पर जवाब दाखिल करने को कहा था।

चार साल से बिना ज़मानत जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। उन पर 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली हुए दंगों को भड़काने को लेकर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली हाईकेर्ट सोमवार को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद की बेल पिटीशन पर सुनवाई करेगा। 

दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की बेंच 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। इस साल जुलाई में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की बेंच ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से खालिद की बेल पिटीशन पर जवाब दाखिल करने को कहा था।