शिमला की स्थानीय अदालत ने संजौली मस्जिद की तीन मंज़िलों को तत्काल खुद मस्जिद केखर्च पर ही गिराने के आदेश दिए हैं। संजौली मस्जिद पर जारी विवाद को लेकर आज स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। शिमला नगर आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का हुक्म दिया है। अदालत ने दो महीने के भीतर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया है।
यह फैसला मस्जिद कमेटी के एक एप्लीकेशन देने के बाद आया है, जिसने खुद ध्वस्त करने का प्रस्ताव दिया था। अदालत ने आदेश दिया कि विध्वंस मस्जिद कमेटी के खर्च पर किया जाए। मामले में अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर 2024 को होगी।