पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें सुनाई गई सज़ा को रद्द कर दिया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण इमरान खान को मिली 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इमरान के साथ ही उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की भी सजा रद्द कर दी गई है।
ट्रायल कोर्ट द्वारा घोषित सजा के खिलाफ याचिका दायर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सोमवार को बरी कर दिया है।