1 जून 2024 - 07:24
मथुरा शाही ईदागाह मामले में सुनवाई पूरी हुई, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दरअसल, दायर याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसका कब्जा दिलाने और उस स्थान पर मंदिर का र्निर्माण कराने की मांग की गई है।

मथुरा की शाही ईदागाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट कर रही थी। दरअसल, दायर याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसका कब्जा दिलाने और उस स्थान पर मंदिर का र्निर्माण कराने की मांग की गई है।

वहीं, इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा, "कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर के पक्षकार के पास वाद दाखिल करने की कानूनी हैसियत नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 30 मई को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदागाह मस्जिद मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में शाही ईदगाह मस्जिद के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है।