बहरैन के एक न्यायालय ने पिछले वर्ष एक बम हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत में कथित आरोप में एक दर्जन से अधिक लोगों को मृत्युदंड सहित विभिन्न सज़ाएं सुनाई हैं।
बहरैन के उच्च अपराध न्यायालय ने एक बहरैनी नागरिक को जिसकी पहचान प्रकट नहीं की गई है, राजधानी मनामा के दक्षिण में स्थित अकर नामक गांव के निकट पिछले साल हुए बम हमले के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है। बताया गया है कि इस हमले में महमूद फ़रीद नामक एक पुलिसकर्मी मारा गया था। अदालत ने इसी प्रकार इस मुक़द्दमे में चार अभियुक्तों को दस साल क़ैद और सात अन्य को आजीवान कारावास की सज़ा सुनाई है। सभी अभियुक्तों को उनकी अनुपस्थिति में सज़ा सुनाई गई और इसी प्रकार उनकी नागरिकता भी समाप्त कर दी गई है।
बहरैन की न्यायपालिका की निष्पक्षता हमेशा से संदेह के दायरे में रही है और इस पर आरोप है कि वह शाही सरकार की इच्छा के अनुसार न्यायिक कार्यवाही करके मनमाने ढंग से सज़ाएं सुनाती है और अदालतों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जाता है।
अप्रैल के आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनैश्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बहरैन में विरोधियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के व्यापक हनन के कारण मनामा सरकार की कड़ी आलोचना की थी। संस्था के एक अधिकारी सईद बूमेदूहा ने कहा था कि वर्ष 2011 में आरंभ होने वाले अशांति के चार साल बाद भी बहरैन में विरोधियों का व्यापक रूप से दमन और सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का हनन जारी है।
source : एरिब.आई आर
गुरुवार
30 अप्रैल 2015
4:11:31 pm
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बहरैन के एक न्यायालय ने पिछले वर्ष एक बम हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत में कथित आरोप में एक दर्जन से अधिक लोगों को मृत्युदंड सहित विभिन्न सज़ाएं सुनाई हैं।