भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार खाने वाले कारोबारी रामदेव की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट के बाद अब उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के जरिए बनाए गए 14 प्रोडक्ट्स के मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निलंबित कर दिया है। रेग्युलेरिटी ऑर्डर में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के उल्लंघन का हवाला दिया गया है।
सरकार का यह क़दम कारोबारी बाबा रामदेव के लिए एक नया झटका है। इससे पहले रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जमकर लताड़ा था कोर्ट के बार बार कहने के बाद रामदेव ने अखबार में पूरे पेज पर माफीनामा छापा था। उस से पहले वह कई बार अख़बार में ज़रा ज़रा से हिस्से में माफीनामा प्रकाशित करवा चुके थे।
रामदेव की कंपनी के जिन 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द करने की बात हो रही है, उनमें अस्थमा, बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को सही करने का दावा करने वाली दवाइयां थीं।