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मंगलवार

30 अप्रैल 2024

6:08:33 am
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कमाल मौला मस्जिद, हाई कोर्ट ने दिया मुस्लिम पक्ष को ज़ोर का झटका

कमाल मौला मस्जिद पर "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" की अर्जी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ASI को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद ASI ने 22 मार्च से भाजशाला परिसर का सर्वे शुरू किया था

मध्य प्रदेश के धार ज़िले की ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष को ज़ोर का झटका देते हुए ASI को आदेश दिया कि वह विवादित कैंपस के सर्वे की संपूर्ण रिपोर्ट दो जुलाई तक पेश करे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को धार की कमाल मौला मस्जिद कैंपस का जारी सर्वे पूरा करने के लिए 8 हफ्तों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के जस्टिस एसए धर्माधिकारी और गजेंद्र सिंह ने ASI की अर्जी मंजूर करते हुए 29 अप्रैल को यह मोहलत दी है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ASI को सर्वे पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जाएगा। एएसआई, भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में महीने भर से ज्यादा वक्त से सर्वे में जुटा है।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से एएसआई की इस गुहार पर कोर्ट में आपत्ति जताते हुए कहा गया कि ASI विवादित परिसर में इस तरह खुदाई कर रहा है ,जिससे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने तथ्यों पर गौर के बाद इस आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि अगर ऐसा कोई उल्लंघन हो रहा है, तो संबंधित प्रतिवादी उचित फोरम का रुख करने के लिए स्वतंत्र है।

बता दें कि कमाल मौला मस्जिद पर "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" की अर्जी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ASI को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद ASI ने 22 मार्च से भाजशाला परिसर का सर्वे शुरू किया था, जो लगातार जारी है।