AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
मंगलवार

23 अप्रैल 2024

7:19:52 am
1453409

जलगांव मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, हिन्दू पक्ष ने बताया मंदिर

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जलगांव के एरंडोल तालुका स्थित मस्जिद की चाबियां नगरपालिका परिषद के पास रहेंगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद सुबह नमाज़ शुरू होने से पहले और नमाज़ अदा होने तक गेट खोलने के लिए किसी अधिकारी को तैनात करेगी।

महाराष्ट्र के जलगांव में चल रहा मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू समूह पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया है कि मस्जिद एक मंदिर है और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने अतिक्रमण कर रखा है। इस पर कलेक्टर ने एक अंतरिम आदेश पारित कर लोगों को उल्लिखित मस्जिद में प्रार्थना करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जलगांव के एरंडोल तालुका स्थित मस्जिद की चाबियां नगरपालिका परिषद के पास रहेंगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद सुबह नमाज़ शुरू होने से पहले और नमाज़ अदा होने तक गेट खोलने के लिए किसी अधिकारी को तैनात करेगी। अगले आदेश तक मस्जिद परिसर वक्फ बोर्ड या ट्रस्ट के नियंत्रण में रहेगा।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

कलेक्टर के आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए इन चाबियों की वापसी पर रोक लगा दी थी। हालांकि हालिया आदेश में, बेंच ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट कर दिया कि पूरे परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की चाबी नगर परिषद के पास रहेगी।