AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
मंगलवार

23 अप्रैल 2024

6:31:47 am
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सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव पर सख्त,अखबार में छपी माफ़ी स्वीकार्य नहीं

आपने किस साइज में विज्ञापन दिया है? जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि एक सप्ताह बाद कल क्यों किया गया? क्या माफी का आकार आपके सभी विज्ञापनों में समान है?

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ अपना कड़ा रुख बरक़रार रखते हुए कहा कि अख़बारों में छपी उनकी माफ़ी अयोग्य है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। आज की सुनवाई में भी बाबा रामदेव को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने उन्हें 30 अप्रैल को फिर मौजूद रहने को कहा है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत नहीं मिली। उन्हें 30 अप्रैल को फिर कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि ने अखबार में माफीनामा प्रकाशित कर माफी मांगी है। अखबार में सोमवार को माफीनामा का विज्ञापन दिया गया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस साइज में विज्ञापन दिया है? जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि एक सप्ताह बाद कल क्यों किया गया? क्या माफी का आकार आपके सभी विज्ञापनों में समान है?

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसकी कीमत दस लाख है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि अखबार में छपी आपकी माफी अयोग्य है। कोर्ट ने अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया।