पुराने लखनऊ की मशहूर टीले वाली मस्जिद पर पूजा अर्चना करने की मांग करने वाली याचिका को न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है। याद रहे कि हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद में पूजा अर्चना करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
हिंदू पक्ष द्वारा टीले वाली मस्जिद पर राम नवमी के दिन 17 अप्रैल को पूजा अर्चना की मांग की थी, जिसको न्यायालय द्वारा ख़ारिज करते हुए टीले वाली मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाया है।
मुकदमा स0 400/2023 में हिंदू पक्ष के वकील निपेंदर पाण्डे ने अपनी टीम के साथ न्यायालय में हिन्दू पक्ष की बात रखी थी।
टीले वाली मस्जिद के पक्ष में यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑदर्स के लिए अधिवक्ता मुनव्वर सुल्तान,और वक्फ बोर्ड की तरफ से सगीर इमाम ने कोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट ने वकीलों की बहस के बाद हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है।
टीले वाली मस्जिद का मामला देख रहे हैँ मौलाना वासिफ हसन ने कोर्ट के फैसले पर ख़ुशी का इज़हार करते हुए हक़ की जीत बताया।
मौलाना ने कहा कि इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा और विवादित रिट करने वाले पीछे हटेंगे मौलाना वासिफ ने कहा कि मस्जिद से संबंधित जो दूसरे मुक़दमे कोर्ट में हैँ उसकी पैरवी आगे भी जारी रखी जाएगी। मौलाना ने जनता से सब्र रखने और दुआ करने की अपील की।