माहे रमज़ान की नमाज़ के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने महरौली में मौजूद अखुंदजी मस्जिद के स्थान पर ईद की नमाज अदा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। यह मस्जिद अब शहीद की जा चुकी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इंतेज़ामिया जामिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की अपील को सात मई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध संबंधित मामले के साथ जोड़ दिया जाए। समिति ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें रमजान और ईद की नमाज के लिए मस्जिद स्थल में दाखिल होने की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से अपील पर एक आदेश पारित करने की गुजारिश करते हुए कहा कि तब तक रमजान के साथ-साथ ईद की अवधि भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पीठ ने कहा कि इस स्तर पर मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एकल न्यायाधीश ने करीब एक महीने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि 700 साल से ज्यादा पुरानी अखुंदजी मस्जिद और साथ ही वहां के बहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध ढांचा घोषित करते हुए 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया था।