UP मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004′ को रद्द करने के फैसले पर कहा कि इससे 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना उनके लिए ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है. हाई कोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ग़लत है।" सुपीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दखिल करने को कहा है।