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source : ابنا
गुरुवार

4 अप्रैल 2024

7:02:36 am
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सुप्रीम कोर्ट यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के फैसले पर शुक्रवार को करेगा सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि हाइकोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इस एक्ट को रद्द कर दें। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के कई ऐसे फैसले है जिस पर ध्यान दिए बिना ही हाइकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है।

 यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती पर अब कोर्ट शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

मदरसा अज़ीज़िया इज़्ज़तुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हाइकोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह इस एक्ट को रद्द कर दें। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के कई ऐसे फैसले है जिस पर ध्यान दिए बिना ही हाइकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।