AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
बुधवार

3 अप्रैल 2024

9:31:02 am
1448663

ज्ञानवापी मस्जिद, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जारी रहेगी पूजा

दोनों समुदायों को धार्मिक पूजा करने की इजाजत देने के लिए विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा। नमाज और पूजा दोनों हो रही है, इसलिए यह ठीक है।

बनारस की ऐतिहासिक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि नमाज और पूजा दोनों हो रही है, इसलिए यह ठीक है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों समुदायों को धार्मिक पूजा करने की इजाजत देने के लिए विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखना उचित होगा।

पीठ ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला अदालत और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से नमाज निर्बाध रूप से पढ़ी जा रही है और हिंदू पुजारी की तरफ से पूजा की पेशकश तहखाने तक ही सिमित है। इसलिए यथास्थिति बनाए रखना और दोनों समुदाय को वहां उपासना की इजाजत देना ठीक है।