सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए।