भारत में आम चुनाव से पहले जारी गहमागहमी के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर और इससे जुड़ी सभी जानकारियों 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है। इन यूनीक बॉन्ड नंबर्स से खरीदार और इसे हासिल करने वाले राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि इसमें ‘कोई संदेह नहीं’ है कि एसबीआई को बॉन्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करना होगा। SBI चेयरमैन को डाटा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा साथ ही चुनाव आयोग ये डाटा मिलते ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा।