उमर खालिद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने और समय दिया है। सितंबर 2020 से हिरासत में बंद उमर खालिद की नियमित जमानत की मांग करने वाली यह दूसरी जमानत अर्जी है जिस पर अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने नियमित जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को और समय दे दिया।
28 फरवरी को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था. मामले को बहस के लिए 11 मार्च को सूचीबद्ध किया गया था। उमर खालिद ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में अर्जी दाखिल की है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। उन पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी पहली जमानत याचिका अप्रैल 2022 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उनकी अपील दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दी थी।