मिस्र की आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व नेता मोहम्मद बदीअ और संगठन के सात अन्य सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। सूत्रों के मुताबिक, मोहम्मद बदीअ को मौत की सजा देने का यह तीसरा आदेश है। 2021 से शुरू होने वाले आतंकवाद के मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के 37 सदस्यों को आजीवन कारावास, 6 लोगों को छह साल और 7 लोगों 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 21 लोगों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व प्रमुख सहित अन्य सदस्यों पर सरकार को उखाड़ फेंकने और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप पर आतंकवाद निरोधी अदालत में मामला दायर किया गया था।